अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है | National Minorities Rights Day 2022

National Minorities Rights Day 2022: भारत दुनिया का एक ऐसा राष्ट्र है, जहां विभिन्न धर्मों, जाति और पंथ के लोग लंबे समय से साथ रह रहे हैं| भारत 'अनेकता में एकता' का आदर्श उदाहरण है| 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 79.8 प्रतिशत हिन्दू, 14.2 प्रतिशत इस्लाम, 2.3 प्रतिशत ईसाई, 1.7 प्रतिशत सिख, 0.7 प्रतिशत बौद्ध, 0.4 प्रतिशत जैन और 0.9 प्रतिशत अन्य लोग रहते हैं| यहाँ के अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने और उनके धर्म, भाषा, जाति, संस्कृति, परंपरा आदि के बावजूद उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से साल में एक दिन अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के तौर पर मनाया जाता है| यह अल्पसंख्यकों को बिना किसी भय के रहने और राष्ट्र निर्माण में योगदान करने का अवसर प्रदान करता है| आइये जानते हैं अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है और क्या है इसका उद्देश्य (National Minorities Rights Day 2022):    
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अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है (National Minorities Rights Day 2022)

विश्व भर में 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस (World Minorities Rights Day) के रूप में मनाया जाता है| संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 18 दिसंबर 1992 को एक घोषणा पारित कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों के संरक्षण और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने की व्यवस्था करने की मांग की गई थी| इस घोषणा को यूएन डिक्लेरेशन ऑफ माइनॉरिटी के नाम से जाना जाता है|

भारत में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज (NCM), 18 दिसंबर 1992 की संयुक्त राष्ट्र घोषणा का पालन कर रहा है, जिसमें कहा गया है कि "राज्य अपने संबंधित क्षेत्रों के भीतर अल्पसंख्यकों की राष्ट्रीय या जातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई पहचान के अस्तित्व की रक्षा करेंगे और उस पहचान को बढ़ावा देने के लिए शर्तों को प्रोत्साहित करेंगे"| भारत में हर साल 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है| अल्पसंख्यक अधिकार दिवस अल्पसंख्यकों के समान अधिकारों का जश्न मनाने और लोगों को अल्पसंख्यक समुदायों के बुनियादी मानवाधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है| ये दिन इस तथ्य पर हमारा ध्यान आकर्षित करता है कि राष्ट्र निर्माण के लिए अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों को सुरक्षित रखना कितना महत्वपूर्ण है|

विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस का उद्देश्य 

अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पूरी दुनिया में शांति, मित्रता, भाईचारे और भाईचारे का संदेश फैलाने और उदास वर्ग की स्थितियों को ऊपर उठाने का एक शानदार तरीका है| यह दिन अल्पसंख्यकों को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने और बिना किसी प्रकार के भय और भेदभाव के समानता के साथ रहने का मौका प्रदान करता है| 

अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 2022 (Minority Rights Day 2022)

अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है, 16 दिसंबर, 2022 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में मनाया गया| इसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने छह अल्पसंख्यक समुदायों - मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदायों के विभिन्न बुद्धिजीवियों को आमंत्रित किया गया था| अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए, उन्होंने भारत के अल्पसंख्यकों के सामने आने वाली कठिनाइयों, राज्य से अल्पसंख्यकों की अपेक्षाओं, अल्पसंख्यकों के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों में सुधार के लिए सिफारिशों को साझा किया| एक अंतरधार्मिक प्रतिनिधिमंडल ने भी समारोह में भाग लिया| कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री श्री जॉन बारला ने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर जोर दिया| 

इस अवसर पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने धार्मिक, भाषाई और अन्य मतभेदों के बावजूद समाज में शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की दिशा में काम करने और उनके अधिकारों की रक्षा करके भारत में अल्पसंख्यक समुदायों की गरिमा बनाए रखने के अपने जनादेश को दोहराया| 

भारत के सविंधान में अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार 

भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 ने इस देश के सभी नागरिकों के लिए कानून के समक्ष समानता की गारंटी दी है| इस अनुच्छेद में साफ किया गया है कि धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा| भारत का संविधान भाषाई, जातीय, सांस्कृतिक और धर्मों के अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा के लिए भी कदम उठाता है| 

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अनुच्छेद 29 ने यह प्रावधान करके अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का रास्ता साफ कर दिया है कि किसी भी नागरिक या नागरिकों के वर्ग को एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति रखने का अधिकार है| इसमें यह भी कहा गया है कि धर्म, नस्ल, जाति या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा| 

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि "सभी अल्पसंख्यकों को, अपने धर्म या भाषा के संबंध में, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा| 

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) की स्थापना की| केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नई दिल्ली का गठन किया और राज्य सरकार ने अपने संबंधित राज्यों की राजधानियों में राज्य अल्पसंख्यक आयोगों का गठन किया| इन संगठनों की स्थापना अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए की गई है जैसा कि भारत के संविधान, भारतीय संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा अधिनियमित कानूनों में प्रावधान किया गया है| 

भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस (National Minorities Rights Day 2022)

देश के अल्पसंख्यकों को बेहतर सुविधाएं और अवसर प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने 29 जनवरी 2006 को 'अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय' (Ministry of Minorities Affairs) के रूप में जाना जाने वाला एक अलग मंत्रालय बनाने का निर्णय लिया ताकि अधिसूचित अल्पसंख्यकों अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, पारसी और जैन को अधिक लाभ सुनिश्चित किया जा सके| मंत्रालय का प्राथमिक कार्य देश के अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए नीति और योजना बनाना है| यह अल्पसंख्यक समुदायों के बीच विकास कार्यों की प्रगति और कार्यान्वयन की भी समीक्षा करता है| यह मंत्रालय देश के अल्पसंख्यकों की समृद्धि, सुरक्षा और खुशहाली पर नजर रखता है| 
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अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा हमारे सेक्युलर संविधान में नहीं है, लेकिन इसका विवरण संविधान की धाराओं में शामिल हैं| भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का विवरण धारा 29 से लेकर 30 तक और 350 ए से लेकर 350 बी तक शामिल हैं, लेकिन इसकी परिभाषा कहीं नहीं दी गई है| भारतीय सविंधान की धारा 29 में 'अल्पसंख्यक' शब्द को इसके समानांतर शीर्षक में शामिल तो किया गया है किंतु इसमें बताया गया है कि यह नागरिको का वो हिस्सा है जिसकी भाषा, लिपि और संस्कृति भिन्न हों या एक पूरा समुदाय हो सकता है, जिसे सामान्य रूप से एक अल्पसंख्यक अथवा एक बहुसंख्यक समुदाय के एक समूह के रूप में देखा जाता है| 

भारत ने 1978 में, अल्पसंख्यकों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना के विचार की परिकल्पना की थी, बल्कि संयुक्त राष्ट्र में यह सब 1992 में शुरू हुआ था| राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) ने देश में पांच समुदायों को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया है - मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी| बाद में 27 जनवरी 2014 को जैनियों को अल्पसंख्यक के तौर पर जोड़ा गया| 

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