World Consumer Rights Day 2023: उपभोक्ता वह होता है जो भुगतान करते हुए वस्तुओं या सेवाओं को खरीदता है| विश्व भर में उपभोक्ताओं के अधिकारों के सम्मान और उसकी रक्षा के लिए साल में एक दिन कंज्यूमर इंटरनेशनल द्वारा "विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस" के रूप में मनाया जाता है| आइये जानते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है (World Consumer Rights Day Celebrated on), कैसे यह राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस से अलग है और क्या है इस साल का विषय (World Consumer Rights Day 2023 Theme):
World Consumer Rights Day 2023 in Hindi | विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023
दुनिया में हर कोई किसी न किसी रूप में एक उपभोक्ता होता है| लगभग 60 साल पहले वर्ष 1960 में अंतर्राष्ट्रीय निगमों के प्रभुत्व वाले वैश्विक बाजार में उपभोक्ताओं के लिए एक निष्पक्ष, सुरक्षित और टिकाऊ भविष्य के लिए लड़ने के लक्ष्य के साथ कंज्यूमर इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी| आज कंज्यूमर इंटरनेशनल के 100 देशों में फैले हुए 200 से अधिक सदस्य हैं| यह नीति-निर्माण मंचों और वैश्विक बाजार में उपभोक्ताओं के लिए एक आवाज बनने के अपने मिशन के साथ आगे बढ़ रहा है| राजनीतिक दलों के बाहर काम करते हुए ये अपनी स्वतंत्रता बनाए रखते हैं ताकि उपभोक्ताओं के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित किया जा सके|
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की शुरुआत 1983 में उपभोक्ता अधिकारों के लिए नागरिक कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए हुई थी| नागरिक कार्रवाई समूह बाजार में परिवर्तन लाने का एक बड़ा हिस्सा रहे हैं| उन्होंने सुरक्षित उत्पादों और हानिकारक प्रथाओं और उत्पादों से सुरक्षा के लिए पैरवी की है| हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है| विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से प्रेरित था, जिन्होंने इसी दिन 1962 को अमेरिकी कांग्रेस को एक विशेष संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने औपचारिक रूप से उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे को संबोधित किया था| उन्होनें कहा था कि उपभोक्ताओं में हम सभी शामिल हैं| उपभोक्ता सबसे बड़े आर्थिक समूह हैं, जो लगभग हर सार्वजनिक और निजी आर्थिक निर्णय से प्रभावित होते हैं, फिर भी वे एकमात्र महत्वपूर्ण समूह हैं जिनके विचार अक्सर नहीं सुने जाते| ऐसा करने वाले वह पहले विश्व नेता थे|
उस समय उपभोक्ता इंटरनेशनल के लिए काम करने वाले उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ता "अनवर फजल" ने बाद में उस तारीख को चिह्नित करने वाले 'विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस' के पालन का प्रस्ताव रखा, और 15 मार्च 1983 को उपभोक्ता संगठनों ने उस तारीख को उपभोक्ताओं के बुनियादी अधिकारों को बढ़ावा देने के अवसर के रूप में मनाना शुरू कर दिया|
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता आंदोलन में उत्सव और एकजुटता को दर्शाती है| यह मांग करता है कि, उपभोक्ता अधिकारों का सम्मान और रक्षा की जानी चाहिए| यह दिन बाजार के दुरुपयोग और सामाजिक अन्यायों के खिलाफ विरोध करने का भी मौका देती है जो उपभोक्ता अधिकारों को कमजोर करते हैं|
World Consumer Rights Day 2023 Theme
हर साल, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हाइलाइट करने के लिए एक विषय को अपनाता है| जहाँ वर्ष 2021 में इस दिवस का विषय "प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना" / Tackling Plastic Pollution था| तो पिछले साल वर्ष 2022 में वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे का विषय "फेयर डिजिटल फाइनेंस" था| इस साल विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 का विषय है: "क्लीन एनर्जी ट्रांजीशन"|
World Consumer Rights Day 2023 Theme: "Clean Energy Transition"
राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस (National Consumer Rights Day)
भारत में "राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस" जिसे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के नाम से भी जाना जाता है "विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस" के समान उद्देश्य के साथ 24 दिसंबर मनाया जाता है| इसकी शुरुआत 24 दिसंबर, 1986 को हुई थी| इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी| राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करना है|
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को छह बुनियादी अधिकारों की गारंटी देता है:
- उत्पाद चुनने का अधिकार;
- सभी प्रकार के खतरनाक सामानों से सुरक्षा का अधिकार;
- सभी उत्पादों के प्रदर्शन और गुणवत्ता के बारे में सूचित होने का अधिकार;
- उपभोक्ता हितों से संबंधित सभी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सुनवाई का अधिकार;
- जब भी उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन किया गया हो, निवारण की मांग करने का अधिकार;
- उपभोक्ता शिक्षा को पूरा करने का अधिकार;
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