हर रेलवे कर्मचारी फिर चाहे वह गज़ेटेड हो या नॉन गज़ेटेड, रेल सेवक आचरण नियमों, 1966 द्वारा शासित होते हैं| इनके तहत रेलवे सेवक को सेवा में रहते हुए एक अच्छा और कुशल आचरण बनाए हुए रखना होता है और उसके तहत बनाये गए नियमों का पालन करना होता है|
इन नियमों के अनुसार प्रत्येक रेल सेवक अपनी रेल सेवा के दौरान हर समय:
- पूर्ण सत्यनिष्ठा बनाए रखेगा|
- कर्तव्य के प्रति निष्ठां बनाए रखेगा|
- ऐसा कुछ नहीं करेगा जो रेल सेवक के लिए अशोभनीय हो|
- सविंधान और लोकतान्त्रिक मूल्यों की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करेगा|
- भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजानिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता बनाए रखेगा और रक्षा करेगा|
- उच्च नैतिक मानकों और ईमानदारी को बनाए रखेगा|
- राजनितिक तटस्थता बनाए रखेगा|
- कर्तव्यों के निर्वाहन में योग्यता और निष्पक्षता के सिद्धांतों को बढ़ावा देगा|
- जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखेगा|
- जनता के प्रति, विशेष रूप से कमजोर वर्ग के प्रति जवाबदेही बनाए रखेगा|
- जनता के साथ शिष्टाचार और अच्छा व्यवहार बनाए रखेगा|
- केवल जनहित में निर्णय लेगा और सार्वजनिक ससाधनों का कुशलतापूर्वक, प्रभावी और आर्थिक रूप से उपयोग करेगा|
- अपने कर्तव्यों के सम्बंधित किसी भी निजी हित की घोषणा करेगा और सार्वजनिक हितों की रक्षा के दौरान होने वाले संघर्षों को हल करने के लिए कदम उठाएगा|
- किसी भी व्यक्ति या संघठन के प्रति किसी वित्तीय या अन्य दायित्वों के अधीन नहीं होगा जो उसे अपने आधिकारिक कर्तव्यों के प्रदर्शन में प्रभावित कर सकता है|
- रेल सेवक के रूप में अपने पद का दुरूपयोग नहीं करेगा और अपने, अपने परिवार या अपने दोस्तों के लिए वित्तीय या भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए निर्णय नहीं लेगा|
- योग्यता के आधार पर चुनाव करेगा, निर्णय लेगा और सिफारिशें करेगा|
- निष्पक्षता के साथ कार्य करेगा और किसी के साथ, खासतौर पर समाज के गरीब और वंचित वर्ग के साथ भेदभाव नहीं करेगा|
- ऐसा कुछ भी करने से परहेज करेगा जो किसी भी कानून, नियमों, विनियमों और स्थापित प्रथाओं के विपरीत हो|
- अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अनुशासन बनाए रखेगा और उसे विधिवत संप्रेषित किये गए कानूनी आदेशों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होगा|
- अपने आधिकारिक कर्तव्यों के प्रदर्शन में गोपनीयता बनाए रखेगा, विशेष रूप से सुचना के सम्बन्ध में, जिसके प्रकटीकरण से भारत की सम्प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, राज्य के विदेशों के साथ मित्रवत संबंध पर असर और जिससे किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध, अवैध या गैरकानूनी मामलों में लाभ मिल सकता है|
- उच्चतम स्तर की प्रोफेशनलिज्म और समर्पण के साथ और अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं के साथ अपने कर्तव्यों का पालन और निर्वहन करेगा|
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