Night Duty Allowance in Railway | रेलवे में रात्रि ड्यूटी भत्ता

Night Duty Allowance in Railway: भारतीय रेलवे अपने कर्मचारियों को कई प्रकार के भत्ते प्रदान करती है जिससे उनकी सैलरी में इजाफा होता है और उन्हें इससे काम करने की प्रोत्साहन मिलता है| ऐसा ही एक अलाउंस है नाईट ड्यूटी अलाउंस, जिसे कुछ प्रकार के कर्मचारियों को रात्रि ड्यूटी करने पर दिया जाता है| आइये जानते हैं रेलवे में नाईट ड्यूटी अलाउंस के हकदार कौन होते हैं और नाईट ड्यूटी अलाउंस कितना मिलता है|

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रेलवे बॉर्ड ने अपने पत्र संख्या PC-VII/95 E(P&A)II-2017/HW-I दिनांक 08.03.2018 के माध्यम से सातवे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर रेलवे में मिलने वाले नाईट ड्यूटी अलाउंस को रिवाइज़ किया है| इसके अनुसार रात्रि 10 बजे से सुबह 06 बजे तक किये गए कार्य के लिए रात्रि ड्यूटी भत्ता (NDA in Railway) दिया जाएगा| इसका रेट इस प्रकार होगा:

कैसे करते हैं नाईट ड्यूटी अलाउंस की कैलकुलेशन 

Night Duty Allowance Rate in Railway = (बेसिक पे + डी.ए)/200 प्रति यूनिट  

एक यूनिट में छह घंटे होते हैं| उदहारण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की बेसिक 29200 है और मौजूदा महंगाई भत्ता 17 प्रतिशत है तो उसे (29200 + (29200x0.17))/200 =  170.82 यानि 171 रूपए प्रति यूनिट नाईट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा| प्रत्येक घंटे के लिए यह दर 170.82/6 = 28.47 रूपए होगी| इस प्रकार यह दर हर कर्मचारी के लिए अलग से निर्धारित की जाती है| 

रात 10 बजे से सुबह 06 बजे तक करी गई ड्यूटी के प्रत्येक घंटे के लिए 10 मिनट का वेटेज फार्मूला पहले के तरह अभी भी जारी है| रात्रि ड्यूटी को अपने सुपरवाइजर से प्रमाणित करना होता है जिससे यह प्रस्तुत किया जा सके कि रात्रि ड्यूटी आवश्यक है| 

रेलवे ने लगाई नाईट ड्यूटी अलाउंस पर सीलिंग 

रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र संख्या PC-VII/159 E(P&A)II-2017/HW-I दिनांक 29.09.2020 द्वारा 01.07.2017 से रात्रि ड्यूटी भत्ते की पात्रता के लिए मूल वेतन की अधिकतम सीमा 43600 रूपए प्रति माह कर दी, जिससे लेवल 07 और उसके ऊपर के कर्मचारी नाईट ड्यूटी अलाउंस से वंचित हो गए| इसी के साथ कई लेवल 06 और उसके नीचे के रेलवे कर्मचारी भी अब नाईट ड्यूटी अलाउंस नहीं ले पाएंगे| हालाँकि इस पर जारी रोष के बाद रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र संख्या PC-VII/160 E(P&A)II-2017/HW-I दिनांक 06.11.2020 द्वारा इसमें समीक्षा की बात की है और अगले आदेश तक रेलवे कर्मचारियों से नाईट ड्यूटी अलाउंस की रिकवरी पर रोक लगाई है|

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