Railway के Leave Encashment Rules जानें हिंदी में


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क्या होता है Leave Encashment (What is meant by Leave Encashment?)

Leave Encashment एक कर्मचारी द्वारा अपने बचे हुए अवकाश के नकदीकरण करने को कहते हैं| यह सुविधा एक कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान और सेवा निवृत्ति (Retirement) पर ले सकता है|    

Retirement पर रेल कर्मचारी के Leave Encashment को जानने के लिए क्लिक करें   

Is Leave Encashment Taxable (क्या leave encashment में टैक्स लगेगा?) 

Leave Encashment चाहे वो सेवा के दौरान लिया गया हो या सेवा निवृत्ति के समय, दोनों ही स्थान पर कर्मचारी के टैक्स स्लैब के अनुसार यह taxable income में आएगा| 

रेल सेवा के दौरान Leave Encashment के नियम (Railway Leave Encashment Rules)

कोई रेल कर्मचारी अपनी रेल सर्विस के दौरान पास/पी.टी.ओ का इस्तेमाल करते समय 10 दिनों तक के अवकाश का नकदीकरण कर सकता है| लेकिन इसके लिए भारतीय रेल द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं:
       
  1. पास/पी.टी.ओ में इस्तेमाल किये गए अवकाश और Leave Encash के दिनों की संख्या घटाने के बाद, कर्मचारी के leave account में 30 दिनों की LAP रहनी चाहिए|   
  2. रेल कर्मचारी अपनी पूरी सर्विस में 60 दिनों से अधिक दिनों के अवकाश को encash नहीं कर सकता| 
  3. किसी दो बार Leave Encashment वाली सुविधा का लाभ उठाने के बीच की अवधि कम से कम दो वर्ष होनी चाहिए| 
दो लगातार लिए जाने वाले Leave Encashment के बीच कम से कम दो वर्ष की अवधि के नियम को आसान बनाने के लिए दो सालों को एक ब्लॉक में रखा गया है| वर्तमान में 01.09.2020 से 31.08.2022 का ब्लॉक चल रहा है| रेल कर्मचारी किसी एक ब्लॉक में एक से अधिक बार Leave Encashment सुविधा का लाभ नहीं ले सकता| 

Leave Encashment Calculation करने के लिए पास/पी.टी.ओ लेते समय कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ता प्रतिशत को लिया जाता है|                    

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